मध्य प्रदेश परिवहन विभाग () , MADHYA PRADESH Check here latest notification

मध्य प्रदेश परिवहन विभाग

मध्य प्रदेश परिवहन विभाग मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 213 के प्रावधानों के तहत कार्य करता है। इसका प्राथमिक उद्देश्य मोटर यान अधिनियम, 1988, मध्य प्रदेश मोटर यान कराधान अधिनियम, 1924 (संशोधित 1993) और इन दोनों अधिनियमों के तहत बनाए गए नियमों को लागू करना है। विभाग का नेतृत्व परिवहन आयुक्त (टीसी) करते हैं, जिन्हें मुख्यालय में प्रवर्तन, प्रशासन और वित्त में विशेषज्ञता रखने वाले उप परिवहन आयुक्तों द्वारा सहायता प्रदान की जाती है।

एक कुशल और जीवंत सड़क परिवहन प्रणाली राज्य की दीर्घकालिक सामाजिक-आर्थिक और सांस्कृतिक समृद्धि के लिए एक आवश्यक घटक है, जिसका सीधा असर लोगों के जीवन की गुणवत्ता पर पड़ता है। विभाग की प्रशासनिक मशीनरी एक बहु-विषयक दृष्टिकोण के साथ काम करती है, जिसमें सिविल सेवकों, ऑटोमोबाइल इंजीनियरों, पुलिस कर्मियों, सांख्यिकीविदों और न्यायिक विशेषज्ञों का एक संयुक्त नेटवर्क शामिल है।

मुख्य कार्य और सेवाएँ:

  • मोटर यान अधिनियम और संबंधित नियमों का प्रवर्तन।
  • मोटर वाहन करों और शुल्कों का संग्रह।
  • सड़क परिवहन सेवाओं का विनियमन।
  • ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन पंजीकरण जारी करना।
  • सड़क सुरक्षा पहलों को बढ़ावा देना।
  • ऑनलाइन सेवाओं की सुविधा, जैसे कर भुगतान, परमिट आवेदन, आरसी नवीनीकरण और फैंसी नंबर ई-नीलामी।

संगठनात्मक ढाँचा:

राज्य भर में विभाग के कार्यालयों का एक नेटवर्क है:

कार्यालय का प्रकार कार्यालयों की संख्या
परिवहन आयुक्त, ग्वालियर 01
क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय 10
अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय 10
जिला परिवहन कार्यालय 30
राज्य सीमा पर परिवहन चेकपोस्ट 40

उल्लेखनीय पहलें और सेवाएँ:

  • एकमुश्त समाधान योजना (One Time Settlement Scheme)
  • VAHAN पोर्टल पर नई फैंसी नंबर ई-नीलामी प्रणाली
  • ऑनलाइन कर भुगतान
  • ऑनलाइन परमिट
  • डीलर पॉइंट नामांकन प्रणाली
  • लाइसेंस नियुक्ति
  • ऑनलाइन फिटनेस/एनओसी
  • ऑनलाइन आरसी नवीनीकरण और पुनः जारी करना
  • ड्राइवर प्रशिक्षण स्कूल की जानकारी और मान्यता
  • सड़क सुरक्षा अभियान (जैसे, नशे में गाड़ी न चलाएं, हेलमेट का प्रयोग करें, यातायात नियमों का पालन करें)
  • मध्य प्रदेश में 'विजन जीरो' पहल