आयुष्मान भारत पीएम-जेएवाई: ₹5 लाख मुफ्त स्वास्थ्य बीमा

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( केंद्र स्तर )

आयुष्मान भारत पीएम-जेएवाई पात्र परिवारों के लिए ₹5 लाख का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रति परिवार प्रति वर्ष कैशलेस हॉस्पिटलाइजेशन के लिए प्रदान करता है, जिसमें 1,949 चिकित्सा प्रक्रियाएं शामिल हैं।

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मुख्य बिंदु

start date
आरंभ तिथि
01 सित॰ 2018
exam-mode
आवेदन का तरीका
ऑनलाइन
आयुष्मान भारत पीएम-जेएवाई: ₹5 लाख मुफ्त स्वास्थ्य बीमा

आयुष्मान भारत पीएम-जेएवाई: एक व्यापक स्वास्थ्य बीमा योजना

आयुष्मान भारत प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना (पीएम-जेएवाई) भारत सरकार द्वारा सितंबर 2018 में शुरू की गई एक प्रमुख योजना है। इसका उद्देश्य कमजोर भारतीय परिवारों को प्रति वर्ष प्रति परिवार ₹5 लाख तक की कैशलेस अस्पताल में भर्ती होने की सुविधा प्रदान करके महत्वपूर्ण वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। यह योजना दुनिया की सबसे बड़ी सरकारी-वित्त पोषित स्वास्थ्य बीमा पहल मानी जाती है, जो एसईसीसी 2011 डेटाबेस के अनुसार भारत की आबादी के निचले 40% में से 55 करोड़ से अधिक व्यक्तियों को लाभ पहुंचाती है।

मुख्य लाभ

  • ₹5 लाख वार्षिक स्वास्थ्य कवर: पात्र परिवारों को कैशलेस अस्पताल में भर्ती होने के लिए प्रति वर्ष ₹5 लाख मिलते हैं।
  • व्यापक कवरेज: योजना 1,949 चिकित्सा प्रक्रियाओं को कवर करती है, जिसमें सर्जरी, कीमोथेरेपी, किडनी डायलिसिस, नवजात देखभाल और मानसिक स्वास्थ्य उपचार शामिल हैं, जो लाभार्थी के लिए नि:शुल्क है।
  • राष्ट्रव्यापी पहुंच: लाभार्थी सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 30,000 से अधिक सूचीबद्ध सरकारी और निजी अस्पतालों में से किसी में भी उपचार का लाभ उठा सकते हैं।
  • कैशलेस उपचार: आयुष्मान कार्ड की सहायता से उपचार पूरी तरह से कैशलेस होता है।
  • वरिष्ठ नागरिक टॉप-अप: 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को अतिरिक्त ₹5 लाख का टॉप-अप कवर मिलता है।
  • उच्च उपयोग: 2026 तक, पीएम-जेएवाई के तहत 8 करोड़ से अधिक अस्पताल में भर्ती के मामलों को कवर किया गया है।

पात्रता मानदंड

आयुष्मान भारत पीएम-जेएवाई के लिए पात्रता मुख्य रूप से सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना (एसईसीसी) 2011 डेटाबेस में समावेश द्वारा निर्धारित की जाती है। विशिष्ट मानदंडों में शामिल हैं:

  • ग्रामीण परिवार: वे परिवार जो वंचितता मानदंडों को पूरा करते हैं, जैसे कि कच्चा घर, कोई वयस्क कमाने वाला नहीं, विकलांग सदस्य, या महिला-प्रधान परिवार।
  • शहरी परिवार: 11 निर्दिष्ट व्यावसायिक श्रेणियों में से किसी एक से संबंधित व्यक्ति, जिनमें कूड़ा बीनने वाले, घरेलू कामगार, सड़क विक्रेता और निर्माण श्रमिक शामिल हैं।
  • वरिष्ठ नागरिक (70+ वर्ष): 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिक पात्र हैं, चाहे उनकी आय या एसईसीसी स्थिति कुछ भी हो।

आवश्यक दस्तावेज

  • आधार कार्ड (ई-केवाईसी सत्यापन के लिए अनिवार्य)
  • राशन कार्ड / परिवार के सदस्यों को दर्शाने वाला दस्तावेज़
  • एसईसीसी पुष्टिकरण या पीएम-जेएवाई लाभार्थी पर्ची

आवेदन कैसे करें

आवेदन प्रक्रिया को सीधा बनाया गया है:

  1. पात्रता जांचें: beneficiary.nha.gov.in पर जाएं या 14555 पर पीएम-जेएवाई हेल्पलाइन पर कॉल करें। एसईसीसी 2011 डेटाबेस में अपनी सूची की जांच के लिए अपना आधार या मोबाइल नंबर दर्ज करें।
  2. अलग से आवेदन की आवश्यकता नहीं: यदि पात्र हैं, तो आपका नाम एसईसीसी 2011 लाभार्थी डेटाबेस में दिखाई देगा, और किसी अलग आवेदन की आवश्यकता नहीं होगी।
  3. सूचीबद्ध अस्पताल पर जाएं: अपने आधार कार्ड के साथ किसी भी सूचीबद्ध सरकारी या निजी अस्पताल, या निकटतम पीएम जन आरोग्य केंद्र पर जाएं।
  4. सत्यापन: आयुष्मान मित्र (अस्पताल हेल्प डेस्क स्टाफ) पीएम-जेएवाई पोर्टल पर आपकी पात्रता सत्यापित करेगा।
  5. आयुष्मान कार्ड जनरेशन: अस्पताल में एक आयुष्मान कार्ड जेनरेट किया जाएगा, और उपचार तुरंत कैशलेस आधार पर शुरू किया जा सकता है।
  6. दावा निपटान: अस्पताल सीधे राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (एनएचए) के साथ दावा दायर करेगा, जिससे लाभार्थी के लिए जेब से भुगतान समाप्त हो जाएगा।

आधिकारिक पोर्टल

अधिक जानकारी और अपनी पात्रता की जांच के लिए, कृपया आधिकारिक पोर्टल पर जाएं: pmjay.gov.in

संपर्क के लिए व्यक्ति

FAQ's

आयुष्मान भारत पीएम-जेएवाई के लिए कौन पात्र है?

पात्रता एसईसीसी 2011 (सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना) डेटाबेस पर आधारित है। वंचितता मानदंडों (कच्चा घर, कोई वयस्क कमाने वाला नहीं, विकलांग सदस्य, आदि) वाले ग्रामीण परिवार स्वतः शामिल हो जाते हैं। 11 व्यावसायिक श्रेणियों (कूड़ा बीनने वाले, घरेलू कामगार, सड़क विक्रेता, निर्माण श्रमिक, आदि) के शहरी श्रमिक भी पात्र हैं। इसके अतिरिक्त, 70+ वर्ष के सभी वरिष्ठ नागरिक अब आय की परवाह किए बिना पात्र हैं, नए आयुष्मान वायो वंदना घटक के माध्यम से।

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