कृषि क्षेत्र में नई तकनीकों को अपनाने वाले और उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले किसानों को सम्मानित करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री प्रगतिशील किसान सम्मान योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य करने वाले किसानों को नकद पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं।
योजना का उद्देश्य
इस योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों को अपनाने, कृषि उत्पादन बढ़ाने तथा कृषि आय में वृद्धि के लिए प्रेरित करना है। योजना के अंतर्गत जल संरक्षण, जैविक खेती, फसल विविधीकरण, सूक्ष्म सिंचाई, फसल अवशेष प्रबंधन, एकीकृत कृषि प्रणाली आदि को बढ़ावा दिया जाता है।
यह योजना किस राज्य की है?
दस्तावेज़ में दिए गए प्रशासनिक ढांचे (Deputy Commissioner, Director General Agriculture & Farmers Welfare आदि) के आधार पर यह योजना हरियाणा सरकार की योजना है।
आवेदन शुरू होने की तिथि
पीडीएफ में किसी निश्चित आवेदन तिथि का उल्लेख नहीं है। दस्तावेज़ के अनुसार योजना का प्रचार खरीफ एवं रबी सीजन में किया जाएगा तथा इच्छुक किसानों को एक समर्पित पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा। आवेदन तिथियां समय-समय पर जारी होने वाले विज्ञापनों में घोषित की जाती हैं।
ऑनलाइन आवेदन लिंक
वर्तमान दस्तावेज़ में कोई सीधा आवेदन लिंक उपलब्ध नहीं है। आवेदन शुरू होने पर किसानों को राज्य सरकार के कृषि विभाग पोर्टल के माध्यम से आवेदन करना होगा।
पुरस्कार राशि (Award Details)
10 एकड़ या उससे अधिक भूमि वाले किसानों के लिए
| स्तर | पुरस्कार | विजेता संख्या | पुरस्कार राशि |
|---|---|---|---|
| राज्य स्तर | प्रथम | 1 | ₹5,00,000 |
| राज्य स्तर | द्वितीय | 2 | ₹3,00,000 |
| राज्य स्तर | तृतीय | 5 | ₹1,00,000 |
| जिला स्तर | सांत्वना पुरस्कार | 88 | ₹50,000 |
5 से 10 एकड़ भूमि वाले किसानों के लिए
- प्रत्येक जिले से 4 किसानों का चयन।
- प्रत्येक चयनित किसान को ₹50,000 पुरस्कार।
5 एकड़ से कम भूमि वाले किसानों के लिए
- उत्कृष्ट कार्य करने वाले किसानों को ₹10,000 प्रति एकड़ की दर से सहायता।
- अधिकतम ₹50,000 प्रति किसान तक पुरस्कार।
चयन प्रक्रिया
किसानों का चयन कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में उपलब्धियों और आधुनिक तकनीकों को अपनाने के आधार पर किया जाएगा। चयन के लिए निम्न मानदंड निर्धारित किए गए हैं:
| मानदंड | अधिकतम अंक |
|---|---|
| फसल उत्पादकता | 10 |
| जैविक खेती | 10 |
| फसल विविधीकरण | 10 |
| सूक्ष्म सिंचाई | 10 |
| फसल अवशेष प्रबंधन | 5 |
| मृदा स्वास्थ्य कार्ड आधारित पोषण प्रबंधन | 5 |
| बागवानी/सब्जी उत्पादन/मधुमक्खी पालन | 10 |
| पशुपालन | 10 |
| मत्स्य पालन | 10 |
| प्रोसेसिंग एवं वैल्यू एडिशन | 10 |
| विशेष नवाचार कार्य | 10 |
जिला स्तरीय चयन समिति
जिला स्तर पर किसानों का चयन निम्न समिति द्वारा किया जाएगा:
- उपायुक्त (Chairman)
- उप निदेशक पशुपालन
- जिला उद्यान अधिकारी
- जिला मत्स्य अधिकारी
- कृषि विज्ञान केंद्र समन्वयक
- उप निदेशक कृषि (Member Secretary)
- 4 प्रगतिशील किसान सदस्य
राज्य स्तरीय चयन समिति
- Director General Agriculture & Farmers Welfare (Chairman)
- Director General Horticulture
- Director General Animal Husbandry
- Director Fisheries
- Additional Director (Extension) – Member Secretary
आवश्यक पात्रता
- किसान हरियाणा राज्य का निवासी होना चाहिए।
- कृषि या कृषि संबद्ध क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य किया हो।
- आधुनिक कृषि तकनीकों का उपयोग कर रहा हो।
- योजना के लिए निर्धारित श्रेणी (भूमि होल्डिंग के अनुसार) में आता हो।

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