सरदार वल्लभभाई पटेल नगर आवास योजना
सरदार वल्लभभाई पटेल नगर आवास योजना जोधपुर में जारी कर दी गई है। इसके अंतर्गत आवेदन फार्म 3 अक्टूबर से 23 अक्टूबर 2025 तक भरे जा रहे हैं।
इस योजना में जो आवास हेतु प्लॉट जारी होंगे, ये रेलवे स्टेशन से लगभग 13 किलोमीटर और डाली बाई मंदिर चौराहे से मात्र 2 किलोमीटर दूर स्थित हैं।
ये प्लॉट जैसलमेर राज्य मार्ग संख्या 114 (मुख्य सड़क) से भी केवल 2 किलोमीटर की दूरी पर हैं, जो जोधपुर शहर के कई हिस्सों को आसानी से जोड़ती है और आवश्यक सुविधाएं आसानी से उपलब्ध कराती है।
जोधपुर विकास प्राधिकरण की सरदार वल्लभभाई पटेल आवास योजना ग्राम चोखा में जारी की गई है। इन भूखंडों का आवंटन लॉटरी द्वारा किया जाएगा और परिवार की वार्षिक आय के अनुसार अलग-अलग वर्गों में बांटा गया है।
जिनकी आय ₹3 लाख प्रतिवर्ष से कम है, उन्हें 45 वर्ग मीटर के प्लॉट निर्धारित किए गए हैं और उन्हें पारिक मूल्य का केवल 50% ही देना होगा। इस श्रेणी के लिए 342 भूखंड जारी किए गए हैं। पंजीकरण हेतु ₹10,000 जमा करने होंगे। यदि प्लॉट लॉटरी में नहीं मिलता है, तो यह राशि वापस कर दी जाएगी।
जिनकी आय ₹3 लाख से ₹6 लाख प्रतिवर्ष के बीच है, उन्हें 45 वर्ग मीटर से अधिक तथा 75 वर्ग मीटर तक के प्लॉट मिल सकते हैं। इन पर आरक्षित मूल्य 90% रहेगा। इस श्रेणी में 172 प्लॉट हैं, और पंजीकरण के लिए ₹20,000 जमा करने होंगे।
मध्यम वर्ग समूह बी के लिए - जिनकी आय ₹12 लाख से ₹18 लाख प्रतिवर्ष है - उन्हें 120 वर्ग मीटर से 220 वर्ग मीटर तक के प्लॉट जारी किए जाएंगे। इन पर आरक्षित मूल्य 105% निर्धारित किया गया है। ऐसे 204 प्लॉट हैं और इसके लिए ₹40,000 जमा करने होंगे।
उच्च आय वर्ग - जिनकी आय ₹18 लाख प्रतिवर्ष से अधिक है - उन्हें 220 वर्ग मीटर से अधिक के प्लॉट मिल सकते हैं। इनके लिए आरक्षित मूल्य 110% रखा गया है। इस श्रेणी में 290 प्लॉट निर्धारित किए गए हैं और पंजीकरण हेतु ₹50,000 जमा करने होंगे।
क्र. सं. | आवेदक का आय वर्ग | प्लाट की साइज वर्ग.मी. से अधिक न हो | वसूली योग्य दर | भूखण्डों की संख्या | पंजीकरण राशि |
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1 | जिसकी आय 3,00,000 रु प्रति वर्ष से अधिक न हो | 45 वर्गमीटर | आरक्षित मूल्य का 50 प्रतिशत | 342 | 10,000/- |
2 | जिसकी आय 3,00,001 से 6,00,000 रु प्रति वर्ष तक | 45 वर्गमीटर से अधिक 75 वर्गमीटर तक | आरक्षित मूल्य का 90 प्रतिशत | 172 | 20,000/- |
3 | मध्यम आय समूह (MIG) रु 6,00,001 से 12,00,000 रु प्रति वर्ष तक | 75 वर्गमीटर से अधिक 120 वर्गमीटर तक | - (उस श्रेणी के भूखण्ड उपल्ब्ध नहीं हैं) | - | - |
4 | मध्यम आय समूह (MIG) रु 12,00,001 से 18,00,000 रु प्रति वर्ष तक | 120 वर्गमीटर से अधिक 220 वर्गमीटर तक | आरक्षित मूल्य का 105 प्रतिशत | 204 | 40,000/- |
5 | उच्च आय समूह (HIG) रु 18,00,000 रु प्रति वर्ष से अधिक | 220 वर्गमीटर से अधिक | आरक्षित मूल्य का 110 प्रतिशत | 289 | 50,000/- |
इस लॉटरी में आवेदन करने से पहले हमने जो नोटिफिकेशन अपलोड किया है, उसे आप पहले पढ़ें और उसके सारे नियम एवं शर्तों को जानें, उसके बाद ही फॉर्म अप्लाई करें।
AREA ANALYSIS | |||
SR.NO. | PARTICULAR | AREA (SQ.MT.) | |
01 | RESIDENTIAL | 188898.67 | 38.24 |
02 | COMMERCIAL | 18162.60 | 03.67 |
03 | INFORMAL | 9940.95 | 02.01 |
04 | PARK | 51997.23 | 10.52 |
05 | M.T/SWM | 1124.86 | 00.23 |
06 | FACILITY | 50525.80 | 10.22 |
07 | HATHI NAHAR | 06217.36 | 01.26 |
08 | ROAD | 167175.05 | 33.85 |
09 | TOTAL AREA | 494042.52 | 100.00 |
यह योजना ऑनलाइन और ऑफलाइन, दोनों माध्यमों से उपलब्ध है। इसमें सबसे पहले ₹2000 रजिस्ट्रेशन फीस जमा करनी होगी। इसके बाद कार्य और आय के अनुसार भुगतान करना होगा। रजिस्ट्रेशन फीस ₹2000 वापस नहीं की जाएगी, लेकिन प्लॉट के लिए जो राशि जमा की जाएगी, यदि प्लॉट नहीं मिलता है तो वह राशि वापस कर दी जाएगी।
अगर आपका यह सवाल है कि आरक्षित मूल्य क्या है, तो आरक्षित मूल्य वह दर है जो सरकार द्वारा प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से तय की जाती है। यह मूल्य क्षेत्र (एरिया) के अनुसार अलग-अलग होता है।
योजना की आरक्षित दर
राजस्थान नगरीय विकास विभाग नियम 1974 के नियम 6 के तहत, योजना में भूखंडों की आरक्षित दर प्राधिकरण द्वारा नियमों के अनुसार निर्धारित की गई है। आवासीय दर ₹11,625 प्रति वर्ग मीटर निर्धारित की गई है।
Helpline number : 9799042144